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त्योहारों की भीड़भाड़ के दौरान आरक्षित टिकटों पर विशेष निगरानी रखने के लिए टीमों का गठन

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New Delhi, Oct 21: उत्तर रेलवे, दिल्ली मंडल, द्वारा रेल यात्रियों की सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा के लिए त्योहारों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुनियोजित तरीके से विभिन्न प्रकार की जांच करने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि विशेष निगरानी रखी जा सके,ताकि अनधिकृत टिकट विक्रेताओं, दलालों और अवांछित तत्वों पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है।

विशेष टीमों का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से तत्काल काउंटरों, रेल आरक्षण केंद्रों और अन्य यात्री टिकट सुविधा केंद्रों पर विशेष निगरानी की जाएगी, ताकि यात्रियों को रेलवे टिकट प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा या बाधा का सामना न करना पड़े. इस अभियान के तहत यात्रियों से संवाद स्थापित किया जाएगा और यात्रियों को अराजक तत्वों, टिकट दलालों आदि से अवगत कराने का काम भी किया जाएगा। इस संबंध में आम जनता से अनुरोध है कि रेलवे आरक्षित टिकट अधिकृत एजेंटों के माध्यम से ही प्राप्त करें। रेलवे आरक्षण केंद्र या आई.आर.सी.टी.सी. की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

यह भी उल्लेखनीय है कि रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 142 के तहत टिकटों के हस्तांतरण के लिए दंड और कारावास का प्रावधान है और धारा 143 के तहत अवैध रूप से रेलवे टिकट खरीदने या बेचने का अवैध कारोबार करने के साथ-साथ टिकट भी जब्त किया जाए।

रेलवे सुरक्षा बल, दिल्ली मंडल ने चालू वित्त वर्ष 2022-2023 के अप्रैल से 18 अक्टूबर 2022 तक अवैध टिकट कारोबार से जुड़े दलालों के खिलाफ गहन कार्रवाई की है, कुल 119 मामले दर्ज किए गए हैं और कुल 146 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और 10,38,997/- रुपये (दस लाख अड़तीस हजार नौ सौ सतानवे रुपये) के 594 लाइव टिकट और 42,09,876 रुपये (बयालीस लाख नौ हजार आठ सौ छिहत्तर रुपये) के 2406 पुराने यात्रा टिकट को जब्त कर लिया गया है तथा 67 एजेंटों और 812 की व्यक्तिगत यूजर आई.डी. को ब्लॉक कर दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली मंडल के रेलवे सुरक्षा बल की टीम द्वारा टिकट दलालों/टिकट दलालों और अन्य आपत्तिजनक गतिविधियों के तहत दिनांक 01.09.2022 से 19.10.2022 तक रेलवे अधिनियम की धारा 144(1),147 के तहत कुल 30 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध रेल अधिनियम की धारा 143 के तहत कानूनी कार्रवाई की गयी है. कुल 32 मामले दर्ज किए गए हैं।

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